ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं पर योगी सरकार की सख्ती, बिना वजह पिकअप कैंसिल करने पर ₹100 जुर्माना

उत्तर प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी और कैब सेवाओं को लेकर योगी सरकार ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सख्ती बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बुकिंग ऐप कंपनी बिना उचित कारण के यात्री का पिकअप रद्द करती है, तो उस पर ₹100 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यात्रियों को बार-बार कैंसिलेशन से मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य ऐप आधारित कैब सेवाओं में यात्रियों को होने वाली परेशानियों को कम करना है। कई बार बुकिंग स्वीकार करने के बाद ड्राइवर या कंपनी की ओर से बिना स्पष्ट वजह पिकअप कैंसिल कर दिया जाता है। इससे यात्रियों को दोबारा कैब बुक करनी पड़ती है और समय के साथ-साथ अतिरिक्त किराये का भी सामना करना पड़ सकता है।

किराये में मनमानी पर भी नजर

नई नीति में केवल कैंसिलेशन ही नहीं, बल्कि किराये में मनमानी बढ़ोतरी और अनुचित व्यवहार पर भी नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। सरकार का जोर है कि ऐप आधारित परिवहन सेवाएं पारदर्शी तरीके से संचालित हों और यात्रियों को बुकिंग के समय स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

योगी सरकार का कहना है कि परिवहन सेवाओं में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। नई व्यवस्था से कैब कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने की उम्मीद है।

सरकार के इस कदम को प्रदेश में ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं को अधिक जवाबदेह और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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