संकुल प्राचार्य उच्च माध्य. विद्यालय बनखेडी को किया निलंबित

अनुपस्थित शिक्षकों को उपस्थित बताकर भुगतान किया था वेतन

शासन को पहुंचाई थी 5 लाख की क्षति

नर्मदापुरम। कमिश्नर नर्मदापुरम मालसिंह ने प्रभारी प्राचार्य कन्या उच्च माध्य. विद्यालय बनखेडी, संकुल प्राचार्य बी. आर. सोनी (व्याख्याता) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार सोनी द्वारा किये जा रहे भारी भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी नर्मदापुरम से जांच कराई गई थी,जिसमें पाया गया कि प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला मनकवाडा वीरेन्द्र कुमार शाह माह सितम्बर 2017 से नबम्बर 2021 तक कुल 357 दिवस अनुपस्थित रहे। इनकी अनुपस्थिति को समस्त दिवसों की उपस्थिति मान्य करते हुये रूपये 2,43,940 रुपए का वेतन भुगतान किया गया एवं 01 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2016 तक की अवधि में अनुपस्थित अवधि 06 माह 08 दिवस के लिए भी राशि 1,74.818 रूपए का अधिक एरियर्स का भुगतान किया गया। इसी प्रकार अन्य प्रकरण जिसमें अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला नयागाव श्रीमति प्रीति परते सितम्बर 2015 से दिसम्बर 2016 तक 62 दिवस अनुपस्थित रही है। इन्हें भी नियम विरूद्ध रूपये 80,950 रूपये का अधिक भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि संकुल प्राचार्य सोनी द्वारा संबंधित शिक्षकों को अनाधिकृत लाभ पहुंचाया गया, जिससे शासन को कुल राशि रूपये 4,99,708 रुपए की क्षति हुई है, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के के विपरीत होकर दंड की श्रेणी में आता है,जिस पर कमिश्नर मालसिंह ने प्रभारी प्राचार्य कन्या उच्च माध्य. विद्यालय बनखेडी श्री सोनी (व्याख्याता) lद्वारा किये गए इस कदाचरण के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-9 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में सोनी का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग नर्मदापुरम नियत किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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