समयावधि में मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो न्यायालय की शरण में जायेगा मजदूर संघ

रजिस्टर्ड डाक पत्र के माध्यम से जिम्मेदारों को कराया अवगत

नर्मदापुरम, नपा कर्म.मजदूर संघ ने मध्य प्रदेश शासन, संभाग कार्यालय, नगरपालिका प्रशासन को पच्चीस सूत्रीय मांग-पत्र पन्द्रह दिवस की समयावधि में निराकरण किये जाने को लेकर आवक-जावक शाखा व रजिस्टर्ड डाक से दिये गये हैं।
नगर पालिका मजदूर कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनीष कुमार वर्मा ने बताया वर्षो से बकाया पीएफ, साप्ताहिक अवकाश, प्रत्येक माह की पहली तारीख पर मासिक वेतन का भुगतान, नगरपालिका/निगम में प्रत्येक माह की पच्चीस employeeतारीख में यात्रीकर चुंगीछति पूर्ति राशि ड्राफ्ट को भेजने का कार्य, दैनिक वेतन एंव विनियमित कर्मचारियों को माननीय् उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के दिशा निर्देश पर नियमित के सामान सारी सुविधाएं, सांतवे वेतनमान की अंतरराशि, समयमान वेतनमान, विशेष वेतन भत्ता, वेतनवृद्धि, क्षमता से अधिक कार्य, नवीन पद स्वीकृति,स्थापना व्यय की जांच, दैनिक वेतन से विनियमितिकरण, विनियमितिकरण से नियमितीकरण, पदोन्नति व कर्मचारियों के हित में समय समय पर पारित शासन आदेश, इत्यादि जैसी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बारम्बार निवेदन व प्रार्थना शासन, संभाग, प्रशासन से करने के बाद भी इनके द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है। जिससे कर्मचारियों के बीच निराशा व प्रशासन के प्रति गहन आक्रोश व्याप्त है। मजदूर संघ शासन, संभाग, जिला प्रशासन, नगरपालिका प्रशासन से अपेक्षा करता है कि माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने हेतु मजदूर संघ विवश न हो। कर्मचारियों की पच्चीस सूत्रीय मांग-पत्र पर सार्थक विचार करें।

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