चार नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपित प्यारे मियां को आजीवन कारावास

भोपाल। राजधानी की चार नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपित प्यारे मियां को भोपाल की जिला अदालत ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इसके साथ ही इसी मामले में प्यारे मियां के तीन अन्य साथियों को भी अलग-अलग सजा सुनायी गयी है। अदालत ने अपने फैसले में चारों आरोपितों को विभिन्न धाराओं के साथ पाक्सो कानून के तहत दोषी माया है। जबलपुर केंद्रीय जेल में बंद प्यारे मियां व उसे साथियों को यह फैसला वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनाया गया। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही पीड़िताओं और उनके स्वजन का दो वर्ष से किया जा रहा न्याय का इंतजार पूरा हुआ।

जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा ने 20 लोगों की गवाही के बाद आजीवन कारावास के साथ ही प्यारे मियां पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा उसके साथी मैनेजर उवेज को आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये का जुर्माना, डाक्टर हेमंत मित्तल को पांच साल की सजा और स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल की सजा व पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी गयी।

यह है पूरा मामला

रातीबड़ टीआई सुधेश तिवारी के मुताबिक 12 जुलाई 2020 रात को चार लड़कियां श्ाहर के श्ााहपुरा इलाके में एक फ्लैट में शराब के नशे में मिली थीं। पूछताछ में सामने आया कि उन्हें लोगों के पास भेजा जाता है। उस दौरान पुलिस को फ्लैट से बड़ी मात्रा में शराब और आपत्तीजनक सामग्री भी बरामद की गयी थी। चारों नाबालिग लड़कियां कोहेफिजा इलाके की रहने वाली थीं, जिनकी श‍िकायत के आधार पर कोहेफिजा थाने में प्यारे मियां, स्वीटी विश्वकर्मा, डाक्टर हेमंत मित्तल और उवेज पर मामला दर्ज किया गया था।

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