Post Office, PF, LPG से जुड़े ये नियम एक अप्रैल से बदल जाएंगे , आम जनता पर होगा असर

1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर आपके ऑनलाइन लेन-देन और खर्चों पर पड़ सकता है। ये बदलाव वरिष्ठ नागरिकों सहित बैंक ग्राहकों पर लागू होंगे। ये बदलाव बैंक ग्राहक, टैक्‍सेशन से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए होंगे। मसलन Axis Bank ने अपने सैलरी और सेविंग खाते से जुड़े चार्जेज में कुछ बदलाव किए हैं।यहां हम आपको बता रहे हैं इन बदलावों के बारे में जो आपको पता होना चाहिये। इन बदलावों का असर लोगों की जेब पर पड़ेगा।

पीएफ खाते पर टैक्स

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल से आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। ईपीएफ) खाता। यदि इससे ऊपर योगदान किया जाता है, तो ब्याज आय पर कर लगेगा।

एमआईएस ब्याज के लिए बचत खाता

डाकघर की मासिक आय योजना (एमआईएस), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) या डाकघर सावधि जमा (टीडी) में निवेश से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। इन योजनाओं में ब्याज की राशि 1 अप्रैल से नकद में नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको एक बचत खाता खोलना होगा। डाक विभाग के अनुसार, कई ग्राहकों ने अपने डाकघर बचत खाते या बैंक खाते को अपने एमआईएस, एससीएसएस, टीडी से लिंक नहीं किया है और ऐसे मामलों में ब्याज का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

जीएसटी नियमों का सरलीकरण

CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने माल और सेवा कर (GST) के तहत ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) जारी करने के लिए टर्नओवर की सीमा को 50 करोड़ रुपये की पूर्व निर्धारित सीमा से घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया है।

पैन-आधार लिंकिंग

अगर आप 31 मार्च तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपसे जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना लगाने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 234H का उपयोग किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक जुर्माने की राशि की घोषणा नहीं की है, लेकिन निर्धारित तिथि के बाद आधार के साथ पैन को एकीकृत करने के लिए अधिकतम शुल्क 1,000 रुपये से अधिक नहीं होगा।

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