12 दिनों के असमंजस के बाद अध्यादेश को मंजूरी

भोपाल  नगरीय निकाय चुनाव में प्रणाली को लेकर 12 दिनों के असमंजस के बाद नए अध्यादेश को गुरुवार को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। अब नगर निगम के महापौर का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा। जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद अपने ही बीच से चुनेंगे।

इसके लिए मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2022 जारी करने की अनुमति राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने दे दी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यपाल से मुलाकात भी की। देर शाम राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई और इसके साथ ही अध्यादेश प्रभावी हो गया।

कमल नाथ सरकार ने निकाय चुनाव परोक्ष प्रणाली से कराए जाने का नियम लागू किया था। शिवराज सरकार पहले इसे बदलकर प्रत्यक्ष चुनाव कराने के पक्ष में थी लेकिन बाद में आंश्ािक परिवर्तन करते हुए सिर्फ महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा किए जाने का अध्यादेश लाया गया है। नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे। यह बदलाव कमल नाथ सरकार ने किया था जो इस अध्यादेश में भी लागू रहेगा।

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