भोपाल । राज्य निर्वाचन आयोग के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान नहीं था। दोनों की आचार संहिता लंबी न खिंचे, इसके लिए काफी मशक्कत की गई। कई बार चुनाव कार्यक्रम बनाए और फिर पंचायत चुनाव के बीच ही नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया करने का रास्ता निकाला गया। इसका जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने दी।
उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते थे कि चुनाव की आचार संहिता तीन माह तक चले। इसके लिए तय किया गया कि पंचायत चुनाव के लिए नाम वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकाय की अधिसूचना जारी की जाए। अधिसूचना जारी करने के बाद रिटर्निंग आफिसर के पास अधिक कार्य नहीं रहता है, इसलिए नामांकन की प्रक्रिया 11 जून से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। 25 जून को पंचायत के पहले चरण का चुनाव है।
इसके पहले नगरीय निकाय के अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा और वे प्रचार में जुट जाएंगे। एक जुलाई को पंचायत के दूसरे और आठ जुलाई को तीसरे चरण का मतदान होगा। इस बीच छह जुलाई को नगरीय निकाय के पहले चरण का मतदान कराया जाएगा। दूसरे चरण का मतदान पंच, सरपंच और जनपद सदस्य के परिणाम की घोषणा से एक दिन पहले 13 जुलाई को करा लिया जाएगा। नगरीय निकाय के दूसरे चरण के परिणाम की घोषणा के साथ 18 जुलाई को आचार संहिता का प्रभाव समाप्त हो जाएगा।