मप्र राज्य निर्वाचन आयोग के अशोकनगर और शिवपुरी कलेक्टर को नोटिस

भोपाल। । बोली लगाया या बड़ा चंदा देकर निर्विरोध निर्वाचन की लोकतंत्र में अनुमति नहीं है। ऐसी किसी भी घटना पर आदर्श आचार संहिता के तहत कार्रवाई होगी। अशोक नगर की भटौती पंचायत में सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन के लिए 44 लाख रुपये की बोली लगाए जाने का मामला सामने आने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन मांगा है। वहीं, शिवपुरी की कोलारस तहसील के इमलावदी गांव में इसी तरह निर्विरोध निर्वाचन की घटना सामने आने पर कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है।

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया निर्धारित है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर किसी अन्य तरीके से निर्वाचन नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता का पालन करना सबके लिए अनिवार्य है। किसी के चुनाव लड़ने के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है।

आचार संहिता में स्पष्ट प्रविधान है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए निजी राशि से सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक प्रयोजन से कोई निर्माण या कार्यक्रम की घोषणा नहीं की जाएगी। सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि आचार संहिता का पालन कराया जाए। साथ ही चुनाव संबंधी प्रविधान का प्रचार-प्रसार भी किया जाए।

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