नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर भोजनावकाश के बाद 2 बजे जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सुनवाई शुरू हुई। महज कुछ मिनट की सुनवाई के बाद जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रहे हैं। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें शुरू की। उन्होंने कहा कि अब अमृतपाल सिंह ने हमसे संपर्क किया है…यह चिंता का विषय है।
जस्टिस खन्ना वह अलग मामला है। हम एक अंतरिम आदेश पारित कर रहे हैं। हम केजरीवाल को एक जून तक अंतरिम जमानत दे रहे हैं।
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दी जाए।
जस्टिस खन्ना नहीं, 48 घंटे पहले प्रचार बंद हो जाता है।
ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल को यह निर्देश देने के लिए कहा कि वह इस मामले पर कुछ न कहें।
जस्टिस खन्ना जैसे संजय सिंह के मामले में…आप उतने ही कड़े बयानों के साथ उनका मुकाबला करने के हकदार हैं।
जस्टिस खन्ना 21 दिन इधर या उधर होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
तुषार मेहता केजरीवाल को मामले के बारे में नहीं बोलना चाहिए, समर्पण करना होगा।
जस्टिस खन्ना केजरीवाल को 2 जून को जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
चुनाव सबसे महत्वपूर्ण घटना
शीर्ष अदालत ने कहा, लोकसभा चुनाव इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में हम लोकतंत्र के विलक्षण महत्व को देखते हुए ईडी की ओर से पेश उन दलीलों को सिरे से खारिज करते हैं कि याचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत या रिहाई से राजनेताओं को इस देश के आम लोगों की तुलना में लाभकारी स्थिति प्रदान होगी।
केजरीवाल ने शुक्रिया कहा
अरविंद केजरीवाल ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तन-मन-धन से तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। आज आपके बीच आकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा कि देश के करोड़ों लोगों ने अपनी दुआएं और आशीर्वाद मुझे भेजा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज मैं आपके बीच में हूं।’