तबादले के छह माह बाद भी अफसरों ने नहीं किया ज्वाइन, GAD ने किया एकतरफा रिलीव

भोपाल : राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर सरकार के आदेशों को तवज्जो नहीं दे रहे है। छह माह पहले किए गए तबादले आदेश का पालन अब तक अफसरों ने नहीं किया है। पिछले साल अक्टूबर से लेकर फरवरी 2022 में किए गए तबादलों के बाद अफसरों ने जब अपने नए पदस्थापना स्थल पर ज्वाइन नहीं किया तो सामान्य प्रशासन विभाग ने पांच मई को दोपहर से इन सभी को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल से एकतरफा रिलीव करने का फरमान जारी करते हुए रिलीव कर दिया है।

सूत्रों के मुताबिक नरेन्द्र नाथ पांडेय को इंदौर विकास प्राधिकरण में भू-अर्जन अधिकारी के पद से तत्काल संयुक्त कलेक्टर जिला शाजापुर के पद पर ज्वाइन करने के लिए रिलीव किया गया है। रतलाम में संयुक्त कलेक्टर के पद पर पदस्थ राजेश कुमार शुक्ला को सिंगरौली में संयुक्त कलेक्टर के पद पर ज्वाइन करने को कहा गया है। सीहोर में संयुक्त कलेक्टर के पद पर काम कर रही प्रगति वर्मा को शहडोल में संयुक्त कलेक्टर के पद पर काम संभालने को कहा गया है।नीलेश कुमार शर्मा को सिंगरौली में डिप्टी कलेक्टर के पद से सीधी डिप्टी कलेक्टर के पद पर भेजा गया है।पराग जैन को डिप्टी कलेक्टर इंदौर से भिंड में डिप्टी कलेक्टर भेजा गाय है। रवि वर्मा को सीहोर डिप्टी कलेक्टर से इंदौर में डिप्टी कलेक्टर की जिम्मेदारी संभालने के लिए रिलीव कर दिया गया है।टीकमगढ़ में काम कर रहे हर्षल चौधरी को तत्काल विदिशा में डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यभार संभालने का फरमान जारी किया गया है।

कब-कब हुए थे तबादले
सामान्य प्रशासन विभाग ने पिछले साल 28 अक्टूबर को और इस साल 18 फरवरी को इन अफसरों के तबादले आदेश जारी किए थे। इसके बाद भी एक भी अफसर ने नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। इसीलिए अब इन्हें एकतफा रिलीव किया गया है।

पुरानी पदस्थापना स्थल ने निकला वेतन तो कार्रवाई
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिला कोषालय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि उनके जिले से एकपक्षीय कार्यमुक्त राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी का वेतन पांच मई 2022 के बाद आहरित न किया जाए। यदि इनका वेतन पुराने पदस्थापना स्थल से निकलता है तो इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व जिला कोषालय अधिकारी का होगा। यह जानकारी पदोन्नति, विभागीय जांच, गोपनीय चरित्रावली, पेंशन पटल के लिए भी उपयोग की जाएगी। सभी विभागों के  अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संभागायुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी इन अफसरों के बारे में निर्देश दिए गए है।

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